महराजगंज : जनपद में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन को बन्द कराने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
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कार्यालय:-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज।
पत्रांक/ 5221-23 /2019-20
समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी
महराजगंज। दिनांकः 14/11/19
विषयः-जनपद में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन को बन्द कराने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
उपर्युक्त विषयक सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर के पत्र
संख्या/3069-78/2019-20 दिनांक: 13.08.2019 के साथ संलग्न सचिव, उ0प्र0 शासन, बेसिक शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या/1063/अड़सठ-3-2019 दिनांक: 31.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, (छायाप्रति संलग्न) जो अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है जनपद में 06 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालय संचालित किये जा रहे है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल स्थापित/संचालित नही किया जायेगा।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित शासनादेश संख्या/1063/अड़सठ -3-2019 दिनांक: 31.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) में प्राप्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बिना मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल के विद्यालयों को नोटिस प्राप्त कराते हुए विद्यालय का संचालन तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें, यदि विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय का संचालन बंद नहीं किया जाता है तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि उनके विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जा सके।
(जगदीश प्रसाद शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।
पृ0सं0 / /2019-20 तददिनांक।
प्रतिलिपिः-निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
01. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
02. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
03. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।