नई दिल्ली : स्कूलों में जंक फूड की बिक्री व विज्ञापन पर लगेगा प्रतिबंध
नई दिल्ली, प्रेट्र: स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए खाद्य नियामक एफएसएसएआइ ने एक मसौदा तैयार किया है। मसौदे के तहत स्कूल कैंटीन से जंक फूड बेचने और उसके विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में भी जंक फूड बेचने और उसके विज्ञापन पर प्रतिबंध की बात कही गई है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) विनियम, 2019 के नाम से जारी अपने मसौदे पर 30 दिनों के भीतर सभी पक्षों से राय मांगी है।
एफएसएसएआइ ने अपने मसौदे में कहा है कि जिन खाद्य पदार्थो में उच्च मात्र में वसा, नमक और चीनी होती है उन्हें स्कूल कैंटीन, मेस परिसर या हास्टल रसोई से बच्चों को नहीं बेचा जा सकता है। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में आने वाली किसी दुकान से भी इस तरह के जंक फूड बच्चों को नहीं बेच सकते हैं। मसौदे में इस तरह के जंक फूड बनाने वालों को स्कूल परिसर और स्कूल के 50 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का विज्ञापन करने पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।