रामपुर : विकास खण्ड के व्हाट्सएप ग्रुप में ARP के पद के चयन प्रक्रिया के सम्बंध में भ्रामक/भड़काऊ पोस्ट डालकर शिक्षकों को गुमराह करने के प्रयास के कारण स0अ0 श्री प्रेम सिंह चौहान को निलम्बित करने के सम्बंध में आदेश जारी।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर।
आदेश संख्याः कसहा0/ /2019-20 दिनांक: 29.11.18
-: निलंबन आदेश:-
श्री प्रेम सिंह चौहान, सहायक अध्यापक, पूर्व मा0 विद्यालय कुण्डेसरा क्षेत्र- स्वार को जिनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (कन्टेमप्लेटेड) है, एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
01. खण्ड शिक्षा अधिकारी स्वार कार्यालय के पत्रांक:मैमो/2019-20 दिनांक 29.09.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार-
(1) सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मोबाईल नं0 9412478766 से दिनांक 28.11.2019 की अपरान्ह 05:39 बजे (विकास खण्ड स्वार के शिक्षक वाट्सऐप ग्रप मे) ए0आर0पी0 पद के चयन प्रकिया के सम्बन्ध भ्रामक/भड़काऊ पोस्ट कर शिक्षकोंं को गुमराह करना।
(2) शासकीय/विभागीय कार्यों में बाधा पहुंचाना।
कर्तव्यों एवं दायित्वों का भली प्रकार निर्वहन न करना।
श्री प्रेम सिंह चौहान, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुण्डेसरा क्षेत्र- स्वार को निलंबन अवधि में प्राथमिक विद्यालय भूवरी क्षेत्र-स्वार से सम्बद्ध किया जाता है।
03. निलंबन की अवधि में श्री प्रेम सिंह चौहान, सहायक अध्यापक को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2, भाग 2 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय, अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु उनको जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय न होगा, जिन्हें
निलंबन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलंबन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते
अनुमन्य हैं।
04-उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री प्रेम सिंह चौहान, सहायक अध्यापक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापारवृत्ति अथवा
व्यवसाय में नहीं लगे हैं।
(ऐश्वर्या लक्ष्मी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
रामपुर।
पृष्ठांकन संख्याः क०सहा0/ 3829 /2019-20 दिनांकः उक्तवत्।
___ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, रामपुर।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, स्वार को जॉच अधिकारी इस आशय से नियुक्त किया जाता है कि कृपया संबंधित अध्यापक का आरोप पत्र तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरांत निर्गत करते हए. प्रकरण में जाँच आख्या 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, रामपुर।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, स्वार को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित अध्यापिका को तीन दिवस के भीतर पत्र की प्रति प्राप्त कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. प्र0अ0 पूर्व मा0वि0 कुण्डेसरा/प्रा०वि०भूवरी।
6. श्री प्रेम सिंह चौहान, सहायक अध्यापक को इस आशय से कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से अपने को निलंबित समझें। (द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
रामपुर।