लखनऊ : एडेड जूनियर हाईस्कूलों की शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा
मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश (मान्यताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती नियमावली, 1978 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में अध्यापकों के दायित्व भी तय किए गए हैं। मान्यता संबंधी नियमों का पालन न करने वाले विद्यालयों को नोटिस देकर उनकी मान्यता समाप्त करने के लिए सहायक निदेशक, बेसिक शिक्षा को अधिकृत किया गया है।
प्रदेश में 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूल हैं। इनमें सृजित शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के लगभग 25000 पदों में तकरीबन 4300 खाली हैं। अभी तक इन विद्यालयों में एडेड जूनियर हाईस्कूल का प्रबंधतंत्र साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त करता था। चयनित शिक्षक की नियुक्ति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता था।
’>>प्रधानाध्यापकों की भर्ती भी लिखित इम्तिहान से, शैक्षिक योग्यता भी बदली
’>>सहायक अध्यापकों की अस्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था खत्म होगी
गुणांक के आधार पर होगी भर्ती
भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर गुणांक का निर्धारण परिषदीय शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनाए जाने वाले फॉमरूले के आधार पर होगा। गुणांक निर्धारण में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्राप्तांक प्रतिशत में से प्रत्येक का 10 फीसद और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का 60 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।
प्रधानाध्यापक के लिए पांच साल शैक्षिक अनुभव जरूरी
प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए मान्यताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल में बतौर शिक्षक पांच साल का अनुभव जरूरी है। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपने का इरादा है।
50 फीसद अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले ही होंगे पात्र
एडेड जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए अब टीईटी उत्तीर्ण वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो स्नातक में 50 प्रतिशत अंक के साथ बीएड उत्तीर्ण होंगे या जो स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय डिप्लोमा (डीएलएड)/बीटीसी/प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय डिग्री (बीएलएड)/ शिक्षा शास्त्र के साथ चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए या बीएससी उत्तीर्ण होंगे या जिन्होंने 50 फीसद अंकों के साथ बीए/बीएससी उत्तीर्ण करने के साथ एक वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण किया हो।