मैनपुरी : कायाकल्प से बदलेगी स्कूलों की काया
शासन ने माना है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। भवन बदरंग रहते हैं तो अन्य तमाम कमियां भी। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इन स्कूलों की तस्वीर बदलने का कार्य ग्राम निधि की राशि से किया जाएगा। 14वें और राज्य वित्त आयोग से मूलभूत सुविधाएं सहेजी जाएंगी वहीं भवनों को सुसज्जित किया जाएगा।
लुभाएंगे शौचालय: अधिकांश प्राथमिक और और उच्च स्कूलों में शौचालयों में गंदगी रहती है। इस वजह से कोई इनका प्रयोग नहीं करता। इनकी भी दशा बदली जाएगी साथ ही पानी का भी इंतजाम किया जाएगा।
शनिवार को प्राथमिक विद्यालय त्रिलोकपुर में चहारदीवारी के अभाव में परिसर में विचरण करती भैंस ’ जागरण
जासं, मैनपुरी: परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं करेंगे। मैनपुरी के शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अन्य शिक्षकों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। शिक्षक उदय प्रताप सिंह चौहान ने बीएलओ ड्यूटी के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। उनके अलावा आकांक्षा सोलंकी, नीलम पाल और अन्य कई शिक्षक भी बीएलओ ड्यूटी के खिलाफ इस याचिका में शामिल हो गए। हाई कोर्ट में दायर आकांक्षा सोलंकी बनाम राज्य और दो अन्य पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सरल श्रीवास्तव ने कहा कि स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जाए। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 27 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। मैनपुरी की शिक्षिका आकांक्षा सोलंकी की याचिका पर अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद और प्रशासनिक अधिकारी उनसे गैर शिक्षण कार्य ले रहे हैं। उनकी ड्यूटी बीएलओ कार्य के लिए लगाई गई है। वहीं, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 27 और इस संबंध में बनी नियमावली के नियम 21 (तीन) में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने संबंधित याची के डीएम और बीएसए को निर्देश दिया है कि आदेश जारी होने की तिथि से दो सप्ताह में याचिका का प्रत्यावेदन निर्धारित करें, उनसे आरटीई एक्ट के प्रावधानों के विपरीत काम न लेने का आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।
ऑपरेशन कायाकल्प से बेसिक के स्कूलों में कार्य कराने की योजना तैयार कराई जाएगी। ग्राम निधि से काम होंगे। सभी को योजना बनाने के लिए कहा गया है।
स्वामीदीन, जिला पंचायत राज अधिकारी