प्रयागराज : बीएसए संत कबीरनगर को अवमानना नोटिस
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कृष्णावती की अवमानना याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर का कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को तीन माह के भीतर याची के पति के सेवानिवृत्त के भुगतान का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन न किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका यह कहते हुए कोर्ट में निस्तारित कर दिया था कि विपक्षी आदेश का अनुपालन कर याची को उसकी सूचना दें। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोबारा दाखिल याचिका पर विपक्षी को कोर्ट ने आदेश पालन का एक माह का अतिरिक्त समय दिया है।