लखनऊ : पीएफ के अनियमित निवेश पर तत्काल करें कार्रवाई
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : भविष्यनिधि घोटाले से सचेत सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि उसके नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व प्राधिकरणों के कर्मचारियों के पीएफ का प्रबंधन केंद्र सरकार के वित्त मंत्रलय की ओर से मार्च 2015 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए। वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर कहा है कि भविष्य निधि की राशि का अनियमित निवेश करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर जानकारी एक महीने के अंदर दी जाए।
प्रशासकीय विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों से कहा गया है कि जिन संस्थाओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से छूट लेकर ईपीएफ ट्रस्ट का गठन किया गया है, वहां पर ट्रस्ट के स्थान पर ईपीएफओ के जरिए कर्मचारी भविष्य निधियों का प्रबंधन किया जाए। उन्हें संस्थाओं के स्तर पर गठित ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट कमेटी में संस्था के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
गजट नोटिफिकेशन करे सरकार
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र ने सरकार से फिर मांग की है कि पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट में जमा धनराशि के भुगतान के बारे में 23 नवंबर को प्रमुख सचिव ऊर्जा की ओर से जारी आदेश पर वित्त विभाग की मंजूरी लेते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। समिति ने घोटाले की तह तक जाने के लिए इस मामले में दोषी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैनों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। पीएफ घोटाले में आगे की रणनीति तय करने के लिए संघर्ष समिति ने 10 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में समिति ने भेजे पत्र में कई मुद्दों पर ध्यान दिलाया है।