प्रयागराज : शिक्षक तीन व शिक्षिकाओं का एक साल सेवा पर अंतर जिला तबादला
बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की ओर से जारी तबादला नीति में कहा गया है कि सभी बीएसए रिक्तियों की सूचना बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को भेजेंगे, जिलेवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक व अर्ह शिक्षकों को आवेदन करते समय पांच अलग-अलग जिलों का विकल्प अनिवार्य रूप से देना होगा। उन जिलों का दोहराव नहीं किया जाएगा। किसी भी जिले में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15 प्रतिशत की सीमा तक ही अंतर जिला तबादले होंगे। आवेदन में दिव्यांगता व असाध्य रोग के आधार पर किए गए आवेदन में एम्स, पीजीआइ या फिर सीएमओ का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यह तबादले शैक्षिक वर्ष में मात्र एक बार ही किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार होगी। तबादला अधिकार के रूप में मान्य नहीं होगा। इसके लिए गुणवत्ता अंक भी तय किए गए हैं, नियुक्ति तारीख में समानता होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता मिलेगी।
विज्ञापन से मान्य होगी सेवा अवधि :आवेदन के लिए तीन वर्ष की सेवा अवधि 2019-20 के लिए अंतर जिला तबादले की विज्ञापन निर्गत होने की तारीख से मानी जाएगी। किसी विद्यालय के बंद या फिर एकल होने पर स्थानांतरित शिक्षक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक वहां अध्यापक की व्यवस्था न हो। निरस्त होने वाले आवेदन का ब्योरा कारण सहित स्पष्ट किया जाएगा। तबादले से वरिष्ठता शून्य हो जाएगी।