भदोही : शैक्षिक सत्र 2020-21 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम 'शारदा' (SHARDA-स्कूल हर दिन आयें) संचालित किये जाने हेतु शासन द्वारा संलग्नानुसार फ्रेमवर्क जारी देखें।
• अध्यापकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से चिन्हीकरण,पंजीकरण एवं नामांकन का कार्य दो चरण में किया जायेगा l
• प्रथम चरण 01.02.2020 से 15.04.2020 और द्वितीय चरण 21.05.2020 से 15.07.2020।
• पंजीकृत सभी बच्चों की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित की जाये।
• 5+-14 आयुवर्ग के समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चे लक्षित समूह हैं।
• 06 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से निरन्तर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा/रही हो।
• शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत के अधिकारियों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक एवं असेवित बस्तियों की मैपिंग
• डायट एवं समस्त निजी बी0टी0सी0 संस्थानों में बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 में प्रशिक्षणरत प्रत्येक प्रशिक्षु को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मलित किया जाये।
• ईंट भट्ठे, कंस्ट्रक्शन साईट, खदानों में काम करने वाले मौसमी पलायन (Migration) से प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जाये
• यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परन्तु वह अपने माता-पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा
• आंगनवाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु दिनाँक 01 जुलाई, 2020 को 5+ वर्ष हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा-1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जायेगा।
• आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु यूनिसेफ के सहयोग से शारदा पोर्टल एवं सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। शारदा पोर्टल का समस्त डाटा विभाग के प्रेरणा पोर्टल पर समाहित किया जायेगा।
• नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयुसंगत कक्षा में नामांकित कर राज्य परियोजना निदेशक, निर्देशों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण का संचालन।
• शहरी क्षेत्रों में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभागीय आवश्यकतानुसार संस्थाओ को आबद्ध कर सहयोग प्राप्त कर आउटकम बेस्ड के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
• आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल विकास मिशन के सहयोग से कॉस्ट नोर्म्स के आधार पर बच्चों में कौशल विकसित करने का कार्य भी किया जायेगा।
• टेबलेट के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की उपस्थिति की ट्रैकिंग की जाएगी।
• अनियमित रूप से उपस्थित रहने वाले बच्चों को, नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग लिया जाये।
शासनादेश को ध्यान से पढ़े एवं शत प्रतिशत अनुपालन सुनश्चित करें.