प्रयागराज : जिला न्यायालयों में कामकाज के दिशा-निर्देश जारी किए गए
प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने 15 अप्रैल से लॉकडाउन हटने पर प्रदेश के जिला न्यायालयों व अधिकरणों के लिए अग्रिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उनका कड़ाई से पालन कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।
महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी दिशा-निर्देश में सभी जिला जजों और कॉमर्शियल कोर्टों व अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि यदि लॉक डाउन जारी रहता है तो गत 25 मार्च के निर्देशों का पालन जारी रखा जाए।उच्च न्यायालय प्रशासन ने अधीनस्थ न्यायालयों से कहा है कि अदालत खोलने से पहले सेनेटाइजेशन किया जाए। साथ ही सीएमओ व डॉक्टरों की निगरानी में प्रतिदिन इसे जारी रखा जाए। अदालतों में केवल निर्णीत होने वाले या अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई की जाए। संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो। अदालत में चार कुर्सियां रखी जाएं और किसी वादकारी को बहस करने से न रोका जाए बशर्ते वह बीमार न हो।