मुरादाबाद : कोई व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर पाया जाता है तो आदेश का उल्लघंन मानते हुए होगी कारवाई
#कार्यालय_जिलाधिकारी_मुरादाबाद ।
संख्या : - 724 / प्रधान सहायक - न्याय / 2020 दिनांक : - 06 - अप्रैल - 2020
#आदेश
उत्तर प्रदेश शासन , चिकित्सा अनुभाग - 5 , लखनऊ की अधिसूचना संख्या 548 - पॉच - 5 - 2020 दिनांक 14 . 03 . 2020 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश महामारी कोविड - 19 विनियमावली , 2020 के विनियम - 12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद मुरादाबाद के सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यापक जनहित एवं आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हये किसी भी व्यक्ति के बिना मास्क लगाये घर से बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास मास्क उपलब्ध न हो तो वह अपने पास उपलब्ध सूती कपडे की रूमाल या गमछे को 3 लेयर में करके उसका प्रयोग कर सकता है । यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर पाया जाता है तो उक्त आदेश का उल्लघंन विनियमावली के उपबन्ध का उल्लघंन माना जायेगा तथा विनियमावली के नियम - 15 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा - 188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा एवं तद्नुसार उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।
( राकेश कुमार सिंह ) जिलाधिकारी , मुरादाबाद ।