लखनऊ : सहायक शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों को लेकर सरकार से 24 घंटे में जवाब तलब,मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पदों की भर्ती में राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से 24 घंटे में मांगा जवाब
यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्र आदि की ओर से दाखिल याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए दिया
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक के 69 हजार 500 पदों की भर्ती में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से 24 घंटे में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। यह आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्र आदि की ओर से दाखिल याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए दिया है।याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता लालता प्रसाद मिश्र ने कोर्ट से मांग की कि विवादित उत्तरों के सम्बंध में कमेटी का गठन कर पुनर्मूल्यांकन कराया जाए। उन्होंने चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की।याचिकाकर्ताओं को आठ मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति है। उनका कहना है कि आपत्ति के संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों के भी समक्ष अपना पक्ष रखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने याचिका को बलहीन करार दिया। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को अपना संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के लिए एक दिन का समय प्रदान कर दिया।