प्रयागराज : 69000 अध्यापक अध्यापक भर्ती में गलत प्रश्नों के मामले में सुनवाई 28 को
विधि संवाददाता,प्रयागराज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परिणाम की उत्तर- कुंजी जारी होने के बाद कई प्रश्नों के गलत जवाब और कई कोर्स से बाहर के होने से उत्पन्न विसंगतियों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख लगाई है। न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने रोहित शुक्ल व 110 अन्य की इस याचिका पर राज्य सरकार से इस मामले में जानकारी भी मांगी है।
कई वकीलों ने अर्जेंसी अर्जी देकर मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। उच्च न्यायालय ने रोहित शुक्ल व 110 अन्य की याचिका के लिए दाखिल अर्जेंसी अर्जी मंजूर कर ली जबकि कई अधिवक्ताओं की अर्जियों को निरस्त कर दिया गया है। लखनऊ खंडपीठ ने भी ऋषभ मिश्र व अन्य की याचिका पर सरकार से जानकारी मांगी है।
अर्जेंसी अर्जियां निरस्त होने से कई वकील असंतुष्ट
वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, एडवोकेट केपी शुक्ल, संतोष कुमार त्रिपाठी व ऋतेश श्रीवास्तव सहित कई अधिवक्ताओं ने इस पर नाराजगी जताई है। इन अधिवक्ताओं को याचिका दाखिल न कर पाने के कारण वादकारियों की नाराजगी झेलनी पड़े रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा ने अर्जेंसी अर्जी खारिज होने के बाद दोबारा अर्जी दाखिल की है। उन्हें रजिस्ट्री से बताया गया कि बुधवार को याचिका कोर्ट में पेश होगी लेकिन अभी तक इसकी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होने से असमंजस की स्थिति है। उनका कहना है कि एक जैसे मामलों की एकसाथ सुनवाई की जानी चाहिए।