प्रयागराज : 69000 शिक्षक भर्ती में गलत चयन हुआ तो जिम्मेदारी जिला समिति की
प्रयागराज।69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग तीन जून से प्रदेश के 75 जिलों में शुरू होगी।इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कहा गया कि जनपदीय चयन समिति काउंसलिंग में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी के प्रमाणपत्रों एवं उनकी ओर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों की जांच बारीकी से करे। किसी का अभिलेख फर्जी अथवा कूटरचित पाए जाने पर उसकी जिम्मेदारी समिति की होगी।सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र की ओर से काउंसलिंग के संबंध में पत्र प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को भेजा गया है। कहा गया कि अभ्यर्थी की ओर से प्रदेश के 75 जिलों में भरे विकल्प और उनके प्राप्तांक एवं भारांक के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। अभ्यर्थी अपने गुणांक, भारांक, वरीयता एवं जनपद के लिए निर्धारित रिक्तियों के अनुसार जिले की काउंसलिंग में तीन से छह जून के बीच भाग लेंगे। सभी अभिलेखों के मिलान के बाद सही पाए जाने के बाद ही अभ्यर्थी को संबंधित जिले में नियुक्ति दी जाएगी। सभी शैक्षिक सहित दूसरे मूल अभिलेखों की स्व प्रमाणित छाया प्रति दो सेट, चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी के लिए 500 रुपये एवं एससी-एसटी के लिए 200 रुपये का बैंकड्राफ्ट लेकर उपस्थित होंगे। विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। अभ्यर्थी को 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि आवेदन में भरी सभी सूचनाएं सही हैं, वह अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा।मेरिट में शामिल अभ्यर्थी को तीन से छह जून के बीच नियत तिथि पर काउंसलिंग में शामिल होना अनिवार्य है। काउंसलिंग में शामिल होने के बाद प्रमाणपत्रों की जांच के बाद नियुक्तिपत्र जारी होगा। शासन एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूचना में बार-बार स्पष्ट किया गया है कि काउंसलिंग में शामिल होना नौकरी की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग के समय यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी को जिला चयन समिति के सामने प्रस्तुत नहीं कर सका तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।