प्रयागराज।प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर के विकल्प गलत होने को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर बुधवार 27 मई को सुनवाई होगी। एक या दो अंक से पीछे रह गए हजारों अभ्यर्थियों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। अमरेंद्र कुमार सिंह व 706 अन्य, मनोज कुमार यादव व 36 अन्य, अंशुल सिंह व 29 अन्य और सुनीता व 35 अन्य की याचिकाओं की सुनवाई 27 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गईं हैं। याचियों का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नहीं दिया गया है और गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है। कई प्रश्नों के दो विकल्प सही हैं, कुछ प्रश्न कोर्स के बाहर से पूछे गए हैं। याचिकाओं में गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने और घोषित परिणाम रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाए गए हैं।
BASIC SHIKSHA, KGBV, SPORT, TRAINING : बेसिक, माध्यमिक और कस्तूरबा के
छात्रों व शिक्षकों को खेलकूद में तैयार करेंगे विदेशी प्रशिक्षक, डेनमार्क और
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