बरेली : शिक्षक भर्ती मामले में बीएड वाले भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,बरेली
69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारकों का एक गुट भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है।
मुख्य पैरोकार मोहम्मद आसिफ खान ने बताया कि इस फैसले से उन बीएड धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो उक्त कटऑफ के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। इनकी संख्या लगभग एक लाख है। उधर, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के मुख्य पैरवीकार रबीअ बहार, मोहम्मद फैसल और मोहित त्यागी ने दावा किया कि शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों का प्रवेश गैरकानूनी है। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में बीटीसी प्रशिक्षण धारक उपलब्ध हैं। उनकी ही भर्ती की जानी चाहिए।