लखनऊ : शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने प्रतिउत्तर का दिया समय
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ।हाईकोर्ट की लखनऊ खंण्ड पीठ में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों मे सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में चार विवादित सवालों के सम्बन्ध में राज्य सरकार समेत दो पक्षकारों की तरफ से जवाबी हलफ़नामा पेश किया गया। जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश देते हुए याचियों के अधिवक्ता को इसका प्रतिउत्तर आगामी 30 मई तक पेश करने का मौका देकर अगली सुनवाई शनिवार को नियत की है।
अदालत ने पहले सरकार समेत दो पक्षकारों को विशेषज्ञों की राय के साथ 27 मई तक जवाबी हलफ़नामा पेश करने का निर्देश दिया था । न्यायामूर्ति आलोक माथुर ने बृहस्पतिवार को चेंबर में यह आदेश रिषभ मिश्र व दो अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल एक याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद दिया। तीन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चार सवालों के विवादित उत्तरों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति गठित कर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजरिश की है।याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया केे मुताबिक 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। आपत्ति के सम्बंध में अभ्यर्थियों ने सम्बंधित अधिकारियों के समक्ष भी अपना पक्ष रखा लेकिन कोई सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। जिन प्रश्नों को लेकर विवाद है उनमें भारत में गरीबी का आकलन, नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से सम्बंधित सवाल हैं।