नई दिल्ली : उच्च शिक्षा प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप में बदलाव, मानव संसाधन विकास मंत्री ने योजना में संशोधनों को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप में बदलाव
मानव संसाधन विकास मंत्री ने योजना में संशोधनों को मंजूरी दी।
विश्वविद्यालयों के उम्मीदवारों के लिए गेट स्कोर की सीमा घटाई।
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (एमआरएफ) योजना में कई संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है। नए नियमों से अब ज्यादा लोग फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के उम्मीदवारों के लिए गेट स्कोर की सीमा घटाई गई है। इसके तहत एक हजार छात्रों का चयन किया जाता है। उन्हें प्रति माह 70 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नए नियमों के आईआईएससी, आईआईटी, आईआईटी, आईआईएसईआर, आईआईईएसटी, केंद्र पोषित ट्रिपल आईटी के अलावा अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए गेट स्कोर की आवश्यकता 750 से घटाकर 650 कर दी गई है, जबकि न्यूनतम सीजीपीए 8 या इसके बराबर होना चाहिए। नए नियमों के तहत इसमें प्रविष्ट भेजने के दो चैनल होंगे। एक डायरेक्ट और दूसरा लैटरल। लैटरल प्रविष्टि भेजने वाले छात्र जो एमआरएफ अनुदान देने वाले संस्थानों से पीएचडी कर रहे हैं, वे भी इस योजना के तहत फेलो बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भले ही वे 12 या 24 महीने पूरे कर चुके हों लेकिन कुछ शर्तों के साथ इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत इसमें एनआईटी भी शामिल हो सकते हैं, जो एनआईआरएफ की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 25 संस्थानों में आते हैं।
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