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नई दिल्ली : इस तरह ऑनलाइन करें अपने इपीएफ अकाउंट से निकासी, जानिए पूरी प्रकिया

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नई दिल्ली : इस तरह ऑनलाइन करें अपने इपीएफ अकाउंट से निकासी, जानिए पूरी प्रकिया

अगर किसी कर्मचारी को बेरोजगार रहते दो महीने हो गए हैं तो वह अपने पीएफ फंड का 100 फीसद निकाल सकता है

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ईपीएफओ मेंबर अपने ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) से ऑनलाइन आधार बेस्ड सुविधा का प्रयोग कर धन की निकासी कर सकते हैं। सदस्य ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर धन निकासी के लिए ऑलाइनल क्लेम कर सकते हैं। कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के कारण कई लोगों के पास नकदी का संकट आन पड़ा है। वहीं, कई लोग अपनी नौकरी से भी हाथ भी धो बैठे हैं। ऐसे में वे ईपीएफ में जमा अपने रिटायरमेंट फंड से निकासी कर इस विकट समय में अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

आवश्यक शर्तें

ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन धन निकासी के लिए सदस्य के पास एक सक्रिय UAN (यूनिवर्सल एकाउंट नंबर) होना चाहिए और सदस्य की बैंक अकाउंट व आधार की जानकारी ईपीएफओ अकाउंट से जुड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा सदस्य की ई-केवाईसी वेरीफाई और अप्रूव्ड होनी चाहिए। केवाईसी के लिए पोर्टल पर लॉग-इन होने के बाद सदस्य को मैनेज और फिर केवाईसी (KYC) पर क्लिक करना होगा। अब अपना आधार नंबर और बैंक डिटेल की जानकारी डालनी होगी।ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है, तो वह एक माह के बाद अपने कुल पीएफ फंड का 75 फीसद हिस्सा निकाल सकता है। वहीं, अगर किसी कर्मचारी को  बेरोजगार रहते दो महीने हो गए हैं, तो वह अपने पीएफ फंड का सौ फीसद हिस्सा निकाल सकता है।ईपीएफओ कई परिस्थितियों में कर्मचारियों को अपने पीएफ अकाउंट के मैच्योर होने से पहले भी निकासी की अनुमति प्रदान करता है। इन परिस्थितियों में मेडिकल से जुड़ी जरूरतें, घर निर्माण, शिक्षा आदि शामिल हैं। 

इस तरह करें क्लेम

ईपीएफओ सदस्य को सबसे पहले पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। अब उन्हें ऑनलाइन सर्विस टैब पर क्लिक करना होगा और उसके बाद 'Claim' पर क्लिक करना होगा। अब मेंबर को अपने लिये उपलब्ध क्लेम फॉर्म के विकल्प दिखाई देंगे। इनमें से कोई एक क्लेम फॉर्म चुनकर मेंबर को मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी। यहां सदस्य को अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम चार अंक भी डालने होंगे। अब बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई होने के बाद सदस्य को 'Proceed for Claim' पर क्लिक करना होगा। सदस्य को अब निकासी की राशि भरनी होगी। इसके अलावा बैंक चेक की स्केन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी और अपना पता डालना होगा। अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालना होगा। वेरीफाई होने के बाद क्लेम सबमिट हो जाएगा।

इस तरह करें Covid-19 EPF Withdrawal का क्लेम

कोरोना वायरस महामारी के दौरान आपात नकदी संकट को देखते हुए ईपीएफओ अपने सदस्यों को विशेष आंशिक निकासी की सुविधा दे रहा है। इसके तहत सदस्य अपने तीन महीने के बेसिक वेतन+डीए के बराबर और अकाउंट के बैंलेंस के 75 फीसद में जो भी कम हो उसकी निकासी कर सकते हैं। इसके लिए सदस्य को ऑनलाइन क्लेम करते समय 'PF Advance' पर क्लिक करना होगा और उद्देश्य में 'Outbreak of pandemic (COVID-19)' विकल्प का चयन करना होगा।

इस तरह देखें क्लेम का स्टेटस

 ईपीएफओ सदस्य अपने क्लेम का स्टेटस भी ऑनलाइन ही देख सकता है। इसके लिए सदस्य को पोर्टल में लॉग-इन कर 'Online Services' टैब में से 'Check Claim Status' पर क्लिक करना होगा। यहां सदस्य कभी भी अपने क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं।

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