विधि संवाददाता लखनऊ। सहायक शिक्षक के 69 हजार 500 पदों पर भर्ती मामले में उत्तज कुंजी पर आपत्तियों से सम्बंधित विवाद आखिरकार हाईकोर्ट पहुंच गया है। कई अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल करते हुए, विवादित उत्तरों के सम्बंध में कमेटी का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। वहीं अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।रिषभ मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल उक्त याचिका सुनवाई के लिए बुधवार को न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हो चुकी है।याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। आपत्ति के सम्बंध में अभ्यर्थियों ने सम्बंधित अधिकारियों के भी समक्ष अपना पक्ष रखा लेकिन कोई सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि जिन प्रश्नों को लेकर विवाद है उनमें भारत में गरीबी का आकलन, नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से सम्बंधित प्रश्न हैं।
BASIC SHIKSHA, APAAR, UDISE : निजी व सरकारी विद्यालयों में अपार आईडी बनाने
को लगा रहे कैंप, पांच फरवरी को प्रदेश स्तर पर होगी समीक्षा, सरकारी स्कूलों
में 52 फीसदी की नहीं बनी अपार आईडी
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*BASIC SHIKSHA, APAAR, UDISE : निजी व सरकारी विद्यालयों में अपार आईडी बनाने
को लगा रहे कैंप, पांच फरवरी को प्रदेश स्तर पर होगी समीक्षा*, *सरकारी
स्कूलों मे...