लखनऊ : शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालयों में 100 फीसदी क्षमता से तीन पालियों में होगा काम
8 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल
सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे
होटल-रेस्टोरेंट व शापिंग माल 8 जून से खुलेंगे
प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय शासन ने लॉक डाउन-पांच के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए सोमवार एक जून से प्रदेश के अंदर सभी प्रकार की अंतरजनपदीय बस सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। यह बस सेवाएं सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सभी धार्मिक स्थल 8 जून से खुल सकेंगे। एक जून से 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन-5 के संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने रविवार को शासनादेश जारी किया। ये अनुमतियां सैनिटाइजेशन व मास्क आदि का कड़ाई से पालन करने के निर्देशों के साथ दी गई हैं। हिदायतों का पालन न करने पर कड़ा जुर्माना वसूला जाएगा।
होटल-रेस्टोरेंट व शापिंग माल 8 जून से खुलेंगे
होटल, रेस्टोरेंट अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं और शापिंग माल भी 8 जून से खुल सकेंगे। वहीं स्कूल, कालेज, शैक्षिणिक-प्रशिक्षण व कोचिंग केंद्र जुलाई में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के मुताबिक खोले जाएंगे।
कैब सर्विस को निर्धारित क्षमता पर चलाने की अनुमति
टैक्सी--कैब सर्विस, थ्री व्हीलर आटो/ई रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाई जाएगी। सभी यात्रियों को फेस मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहनों में सैनिटाइजेशन पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी।
सरकारी कार्यालयों में सौ फीसदी उपस्थिति जरूरी
सरकारी कार्यालयों को 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला किया है। कार्यालयों में संक्रमण की रोकथाम के लिए स्टाफ को तीन पालियों में बांटकर बुलाया जाएगा। पहली पाली सुबह 9 बजे बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तथा तीसरी पाली सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। कार्यालयों में सैनेटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा।
नोएडा-गाजियाबाद में जिला प्रशासन करेगा फैसला
गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉट स्पॉट-कंटेनमेंट जोन के अंदर के व्यक्तियों पर प्रतिबंध रहेगा। दोनों जिलों के जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि वे पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से विचार-विमर्श कर केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइंस के अनुसार निर्णय लेते हुए अपने स्तर से अलग आदेश जारी करेंगे।
सैनिटाइजेशन के साथ सभी औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति
कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाइयों को थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस मास्क व फेस कवर के प्रयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उक्त सावधानी बरतनी होगी। उद्योगों में रात्रि शिफ्ट की अनमुति भी इन्हीं शर्तों के साथ होगी, लेकिन रात्रि शिफ्ट के लिए स्टाफ को सुरक्षित परिवहन मुहैया कराना होगा।
दुकानदारों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी
पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके दुकानदारों को फेस मास्क व ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे आने वाले सभी व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। साथ ही महामारी एक्ट के तहत भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
सुबह 9 से 9 बजे रात तक खुलेंगे बाजार
गाइडलाइन के मुताबिक, सभी बाजार सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक खोले जाएंगे। बाजारों को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सभी प्रकार के निर्देशों का पालन किया जा सके। इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल एवं जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने के लिए जिले स्तर पर विस्तृत आदेश जारी करेंगे।
सैनूल व ब्यूटी पार्लर खुलेंगे, ग्लव्स पहनना जरूरी
सैलून या ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनमुति होगी। इनमें बाल काटने आदि का कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस शील्ड व ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस मास्क, फेस कवर व ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा।
सुपर मार्केट भी खुलेंगीः
सुपर मार्केट आदि खोलने की अनुमति होगी लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजेशन की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
सुबह 4 से 7 तक खुलेगी सब्जी मंडी
सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया जाएगा। फल-सब्जी मंडियों को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा।
शहरों में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी
शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनमुति होगी कि कोई वहां बैठकर नहीं खाएगा। बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।
शादी में केवल 30 लोगों की अनुमति
बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगी। इसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
पटरी दुकानदारों को होगी अनुमति
पटरी व्यवसाई को अपना कार्य करने की अनमुति होगी। उन्हें फेस मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। केवल खुले स्थानों पर ही बिक्री करने की अनुमति होगी।
नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी खुलेगी
नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक आपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति और सभी सुरक्षा उपकरणों एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। राजस्व ग्राम-मजरा यदि कंटेनमेंट जोन होगा तो उक्त ग्राम/मजरे में खेती की जमीन पर रोपाई व बोवाई के लिए न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी।