प्रयागराज : हाईकोर्ट अधीनस्थ अदालतों व अधिकरणों के अंतरिम आदेश 29 जून तक बढ़े
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों व न्यायिक संस्थाओं से पारित अंतरिम आदेश 29 जून तक बढ़ा दिए हैं। साथ ही जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण व बेदखली पर रोक के आदेश की भी अवधि 29 जून तक बढा दी है।यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि केंद्र सरकार के अनलॉक-1 में काफी छूट दी है।इसके बावजूद लिंक अदालतें व हाट स्पाट एरिया की अदालतों मे काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेशों की अवधि बढ़ाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि जो अंतरिम आदेश अदालत के अगले आदेश पर निर्भर हैं, वे यथावत रहेगे। इस आदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। याचिका पर अगली सुनवाई 26 जून को होगी।