लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय बलों की बची परीक्षाएं टक्कर विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अंक देने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जनहित को ध्यान में रखकर 30 जून तक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह अहम आदेश राजधानी के छात्र अनुज निषाद की जनहित याचिका पर दिया। याची ने दसवीं व बारहवीं बोर्ड की बची परीक्षा कराने के सीबीएसई और आईसीएसई के निर्णय को चुनौती दी थी।
BASIC SHIKSHA, APAAR, UDISE : निजी व सरकारी विद्यालयों में अपार आईडी बनाने
को लगा रहे कैंप, पांच फरवरी को प्रदेश स्तर पर होगी समीक्षा, सरकारी स्कूलों
में 52 फीसदी की नहीं बनी अपार आईडी
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*BASIC SHIKSHA, APAAR, UDISE : निजी व सरकारी विद्यालयों में अपार आईडी बनाने
को लगा रहे कैंप, पांच फरवरी को प्रदेश स्तर पर होगी समीक्षा*, *सरकारी
स्कूलों मे...