लखनऊ : सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को मिले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ
लखनऊ। वरिष्ठ संवाददाताराज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने कार्मिकों को प्रत्येक वर्ष एक जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाता है। वह लाभ ऐसे कार्मिकों के लिये होता है जिनके द्वारा पिछले वर्ष एक जुलाई से 30 जून तक अपनी संतोषजनक सेवाएं पूरी की गयी हों। परन्तु ऐसे कार्मिक जो कि 30 जून को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो जाते हैं उन्हें पूरे वर्ष संतोषजनक सेवाएं पूर्ण करने के बाद भी यह लाभ इसलिये प्राप्त नहीं हो पाता है क्योंकि वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ जुलाई पेड इन अगस्त के वेतन से प्राप्त होता है। परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व महामंत्री अतुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा पारित निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के ऐसे सभी कार्मिकों जो कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े व एक वर्ष कार्य करने के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि न मिलने से आर्थिक नुकसान से बच सके।