लखनऊ : महामारी, बाढ़, युद्ध आदि के समय निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करेगी सरकार
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ।विशेष परिस्थितियों में निजी स्कूलों की फीस के नियंत्रण का अधिकार अब सरकार के पास रहेगा। विशेष परिस्थितियां यानी महामारी, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, उपद्रव या बाढ़ के समय सरकार निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित कर सकेगी। उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश-2020 को राज्यपाल आनंदी बेन ने मंजूरी दे दी है।जब तक ये विशेष परिस्थितियां मौजूद रहेंगी या जब तक ऐसा करने के लिए सार्वजनिक हित में उचित रहेगा, तब तक सरकार के हाथ में ये अधिकार रहेगा। यह संशोधन इसलिए किया किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 में फीस तय करने का अधिकार निजी स्कूलों के पास था।लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में राज्य सरकार ने इस सत्र में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। अधिनियम में इसका प्राविधान न होने के कारण निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर दी। लिहाजा राज्य सरकार ने अधिनियम को संशोधित कर दिया कि विशेष परिस्थितियों में सरकार फीस पर नियंत्रण कर सकती है।अब मंडल स्तर पर भी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक अपीलीय कमेटी बना दी गई है। अभी तक जिला स्तर के बाद सीधे राज्यस्तरीय कमेटी में अपील की जा सकती थी। इसमें संयुक्त निदेशक सदस्य सचिव व अपर निदेशक, कोषागार सदस्य होंगे। इस अध्यादेश के मसौदे को मंगलवार को हुई कैबिनेट ने मंजूरी दी थी।