लखनऊ : आधार के बगैर अब सरकारी छात्रवृत्ति नहीं, बैंक खाता भी लिंक करवाना जरूरी
Published By: Newswrap | हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ
विशेष संवाददाता---राज्य मुख्यालयअब आधार कार्ड के बगैर समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के गरीब जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा नहीं मिल पाएगी। बुधवार को इस बाबत प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि आगामी शैक्षिक सत्र से उन्हीं छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के आवेदनों पर विचार किया जाएगा जिनके आवेदन के साथ त्रुटिरहित आधार की प्रमाणित प्रति संलग्न होगी। आधार से लिंक बैंक खाते में भेजेंगे फीस भरपाई की रकमयही नहीं छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की स्वीकृत धनराशि आवेदक के उसी बैंक खाते में भेजी जाएगी जो आधार से लिंक रहेगा। अन्य सरकारी योजनाओं की ही तरह समाज कल्याण की छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की योजना में भी आवेदन के साथ संलग्न किये गये आधार की सत्यता परखने और उसे अधिकृत या अनधिकृत घोषित करने की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी की एजेंसी श्रीटॉन इण्डिया लि. को सौंपी गई है। समाज कल्याण के छात्रवृत्ति व फीस भरपाई प्रभारी सिद्धार्थ मिश्र ने बताया कि यह निर्णय अभी तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा पा रहे छात्र-छात्राओं के साथ ही नए आवेदकों पर भी लागू होगा। ऐसे सभी छात्र-छात्राओं को निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनका आधार कार्ड नहीं बना है तो वह आनलाइन आवेदन कर उसे बनवा लें। अगर उनके पास आधार कार्ड है और उसमें नाम, जन्मतिथि, पता या अन्य किसी ब्यौर की त्रुटि है तो उसमें भी सुधार करवा लें। यही नहीं जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं वह अपने बैंक खाते भी आधार से लिंक करवा लें। इस बाबत पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। मगर जब तक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन आता तब तक उ.प्र. में छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए इस बार नये शैक्षिक सत्र से इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया।