सीतापुर : एसएमसी और वीईसी में 31 मार्च 2019 तक कि अवशेष व अप्रयुक्त धनराशि को हस्तांतरित की जा रही प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए सीतापुर की ब्लॉक बेहटा PSS इकाई ने उठाये महत्वपूर्ण सवाल, प्रक्रिया को दी वित्तीय कदाचार की संज्ञा, सौंपा ज्ञापन।
★ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद में विद्यालय प्रबन्ध समिति(एसoएमoसीo) तथा ग्राम शिक्षा समिति (वीoईoसीo) के बैंक खातों में 31 मार्च 2019 तक अप्रयुक्त/अवशेष धनराशि को जनपद स्तर पर बैंक खाते में संरक्षित किये जाने हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया के विरोध में उ प्र प्रा शि संघ की ब्लॉक इकाई का ज्ञापन
■ सुलगते प्रश्न
🧨क्या SMC या VEC एकाउंट में आये किसी मद के अप्रयुक्त धन को दूसरे खाते में हस्तान्तरित करने का परिषदीय विद्यालय के प्रधानध्यापक को है..?
🧨महानिदेशक स्तर के सभी जारी पत्रों में यह ज़िम्मेदारी किसको दी गई..?
🧨जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय आदेशो में किस आधार पर धन हस्तांतरण/चेक जमा करने का दबाव...?
🧨महानिदेशक स्तर से जारी प्रारूप 1 और प्रारूप 2 पर विद्यालय स्तर से सूचना लेकर वित्तीय सदाचार की प्रक्रिया अपनाने में गुरेज क्यो..?
🧨यदि प्रधानाध्यापक अमुक अप्रयुक्त धन की चेक देता है तो यह वित्तीय कदाचार की श्रेणी में तो नही..?
🧨VEC खाते में समाजकल्याण विभाग से आई छात्र छात्रवृत्ति का धन भी क्या सर्व शिक्षा अभियान को वापस हो सकता है..?
🧨क्या किसी मद में आये धन/अवशेष धन के प्रयोग/हेड बदलाव का आदेश निर्गत करने का अधिकार शासन स्तर के अतिरिक्त अन्य किसी को है..?