लखनऊ : स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे
प्रदेश सरकार ने जारी की अनलॉक-3 की गाइड लाइन
सिनेमा हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान नहीं खुलेंगे
कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 31 अगस्त तक लागू रहेगा
प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे
कंटेनमेंट जोन के बाहर के योग संस्थान व व्यायाम शालाएं पांच अगस्त से खुलेंगी
प्रमुख संवाददाता-राज्य मुख्यालय प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अनलॉक-3 के संबंध में विस्तृत गाइड-लाइन जारी की। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्थानों व व्यायामशालाओं को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। आनलाइन व दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की तरफ से जारी इस गाइड लाइन में कहा गया है कि सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि लॉक डाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा और 31 अगस्त तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कतिपय प्रतिबंधों के साथ लागू व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इस बारे में 14 जुलाई 2020 को जारी शासनादेश प्रभावी रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवसगाइड लाइन के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किए जाएंगे। सभी सिनेमा हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान नहीं खुलेंगे। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं (केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त को छोड़कर) व मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। इसमें संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे घरों के अंदर ही रहने की अपील की गई है।