हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार से मुकदमों में केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक चलेगी और तब तक खुली अदालत में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी। नए मुकदमों की भी सिर्फ ई-फाइलिंग ही होगी। मैनुअली दाखिला नहीं होगा।रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार उन्हीं पुराने मुकदमों में सुनवाई होगी, जिनमें अर्जेंसी की अर्जी दी जाएगी और अर्जेंसी की अर्जी स्वीकृत होने के बाद ही मुकदमा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा। नए मुकदमों में अर्जेंसी अर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। नए मुकदमे सिर्फ ई-फाइलिंग से ही स्वीकार किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में वकीलों की सुविधा के लिए हाईकोर्ट प्रशासन ने ऑन साइट और ऑफ साइट क्यूब व्यवस्था लागू की है। ऑन साइट के क्रम में गेट नम्बर तीन ए, तीन बी व गेट नम्बर पांच और क्रिकेट मैदान के पवेलियन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूब बनाए गए हैं। प्रत्येक कोर्ट रूम के लिए एक क्यूब एलाट किया गया है, जिसकी सूचना उस क्यूब के बाहर लिखी होगी। यह जानकारी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी है। हाईकोर्ट से सीधे लिंक होने के कारण क्यूब में नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी। वकील अपने मुकदमे के नंबर के अनुसार इन क्यूब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस कर सकेंगे।
ऑफ साइड क्यूब के लिए में शहर में आठ ई सुविधा केंद्र चुने गए हैं, वकील वहां भी जाकर मुकदमे में बहस कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे में बहस का विकल्प भी रहेगा। मुकदमे की सुनवाई के लिए संबंधित अधिवक्ता के मोबाइल पर वेब लिंक भेजा जाएगा। अधिवक्ता को दिए गए समय के भीतर इस लिंक के माध्यम से हाईकोर्ट से जुड़ना होना। मुकदमों की निर्बाध सुनवाई के लिए वकीलों को मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप व टेबलेट में गूगल क्रोम डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।