हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सचिव 18 अगस्त तक आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल नहीं करते तो स्वयं कोर्ट में हाजिर हों।यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्राथमिक विद्यालय उमरैन, औरैया के सहायक अध्यापक हिमांशु की अवमानना याचिका अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र को सुनकर दिया है। कोर्ट ने संयुक्त निबंधक अनुपालन से आदेश की जानकारी सचिव को देने को कहा है। याची की नियुक्ति 16 मार्च 2019 को सहायक अध्यापक पद पर की गई लेकिन उसे वेतन नहीं दिया गया तो उसने याचिका दाखिल की। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को छह सप्ताह में याची के वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह याचिका दाखिल कर सचिव को न्यायालय की अवमानना के आरोप में दंडित करने की मांग की गई है।
BASIC SHIKSHA, APAAR, UDISE : निजी व सरकारी विद्यालयों में अपार आईडी बनाने
को लगा रहे कैंप, पांच फरवरी को प्रदेश स्तर पर होगी समीक्षा, सरकारी स्कूलों
में 52 फीसदी की नहीं बनी अपार आईडी
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