आगरा : मोबाइल की तरह वाहनों का नंबर करा सकेंगे पोर्ट
आगरा। कार्यालय संवाददाता जिस तरह आप मोबाइल की कंपनी अभी तक बदल लेते थे, नंबर वही पुराना रहता था, अब उसी तरह ही आपके पुराने वाहन का नंबर भी नए वाहन में मिल सकेगा। आगरा संभागीय परिवहन कार्यालय में परिवहन मंत्रालय के आदेशानुसार वाहन नंबर पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी गई है। पुराने वाहन का नंबर पोर्ट तभी हो सकेगा, जब उस वाहन का पंजीकरण निरस्त न हो। पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर ही हो।
*दो पहिया का नंबर दो पहिया, चार का चार पहिया में होगा*
नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए खास शर्त यह रखी गई है कि दो पहिया वाहन का नंबर दोपहिया में ही मिल सकेगा। चार पहिया वाहनों का नंबर केवल कार में पोर्ट कराने की सुविधा मिलेगी। वाहन की श्रेणी नहीं बदली जाएगी। किसी वाहन का नंबर पोर्ट कराना है तो पहले आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। नए वाहन को जो नंबर मिलेगा, उसे पुराने वाहन के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। इससे पुराने और नये वाहन की आरसी नये सिर से जारी की जाएगी।
*चार पहिया के 25 हजार, दो पहिया के लगेंगे पांच हजार*
दो पहिया वाहन स्वामियों को पांच हजार रुपये तक शुल्क देना होगा, जबकि चार पहिया वाहन स्वामी को 25 हजार रुपये अलग शुल्क देय होगा। आगरा में अभी फिलहाल एक नंबर चार पहिया वाहन में पोर्ट कराया जा चुका है। रोजाना अन्य लोग भी नंबर पोर्ट कराने को लेकर दफ्तर आ रहे हैं।
वाहन नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। दो पहिया और चार पहिया वाहनों का अलग-अलग शुल्क रखा गया है।-एके सिंह, एआरटीओ, प्रशासन