प्रयागराज : पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के लिए 15 दिन का समय
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को चेतावनी, आदेश का पालन न किया तो होना पड़ेगा हाजिर
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के अपने पूर्व के आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण से कहा है कि वह 15 दिन में आदेश का अनुपालन करें अथवा अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण दें। अंजना त्रिपाठी की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिड़ला ने दिया है। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम तीन माह में घोषित करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने और समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने 15 दिन का और समय दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो दुबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
इस मामले में पहले से कई याचिकाएं दाखिल हैं। सचिव ने एक बार और समय दिए जाने की मांग की है। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 15 दिन में परिणाम घोषित करने या अदालत में सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है।