प्रयागराज : डिग्री कॉलेजों के रिक्त पद भरने पर जानकारी तलब
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में सहायक प्रोफेसर के चार हजार खाली पदों को भरने की मांग मे दाखिल याचिका पर उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता से एक सितम्बर को 10बजे 1992में हुए कानून में संशोधन को पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह व आठ अन्य की याचिका पर दिया है ।याची अधिवक्ता सत्येन्द्र त्रिपाठी का कहना है कि याचीगण सहायक प्रोफेसर पद की नियुक्ति की अर्हता रखते हैं। 2014 में 3974 पद खाली थे।खाली पदों को भरने की मांग मे याचिकाएं दाखिल की गई। मुख्य सचिव ने हलफ़नामा दाखिल कर बताया कि मार्च 14तक पद विज्ञापित कर मई 14 में परीक्षा कर 2014-15 शिक्षा सत्र में विषय वार नियुक्तियां कर दी जाएगी।
सरकार की संस्तुति पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2014 मे 1652 पद और मार्च 2016 में 1150 पदों की भर्ती निकाली। याची अधिवक्ता का कहना है कि इसके बाद खाली पदों को भरने की कार्यवाही रुकी हुई है। जब कि उ प्र उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग एक्ट में प्रति वर्ष के रिक्त पदों पर चयन करने की व्यवस्था दी गई है। आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि याची को भर्ती निकालने की मांग का अधिकार नहीं है। सरकार द्वारा संस्तुति मिलने पर आयोग भर्ती के लिए तैयार है। यह भी कहा कि हर वर्ष की रिक्ति की भर्ती के नियम 1992 में संशोधित कर दिए गए हैं। जिसपर कोर्ट ने संशोधन कानून पेश करने का निर्देश दिया है।सुनवाई एक सितम्बर को 10बजे होगी।