लखनऊ : नई पेंशन योजना में अनिवार्य रूप से निकायों में करनी होगी कटौती, निकायों को 31 अक्तूबर तक इसकी देनी होगी सूचना
प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय निकायों में नई पेंशन योजना के तहत वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों से अनिवार्य रूप से इसके अंशदान की कटौती की जाएगी। इतना ही नहीं निकायों को यह बताना होगा कि नई पेंशन कटौती में कितने कर्मियों को इसके दायरे में अब तक लाया जा चुका है। स्थानीय निकाय निदेशक डा. काजल ने इस संबंध में निकाय अधिकारियों से 31 अक्तूबर तक इसकी सूचना उपलब्ध कराने को कहा है उन्होंने कहा है कि स्थानीय निकायों के केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा के 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्ति या स्थाई किए गए कर्मी इसके दायरे में आएंगे। ऐसे कर्मियों नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस) व्यवस्था के तहत कटौती की जानी है। प्रदेश के अधिकतर निकायों ने निदेशालय को इस संबंध में सूचना नहीं दी है कि उनके यहां कितने कर्मियों की पेंशन कटौती शुरू कर दी गई है उन्होंने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजकर पूछा है कि उनके यहां एनपीएस कटौती की क्या स्थिति है। उनके यहां केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा के ऐसे कितने कर्मचारी हैं। उनके नाम, पदनाम, प्रान नंबर, अंशदान कटौती की स्थिति क्या है। निकायों को निर्धारित प्रारूप पर सभी जानकारियां 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे पात्र कर्मियों को इस नई पेंशन का लाभ मिल सके।