लखनऊ : शिक्षिका के ट्रांसफर में हीलाहवाली पर तीन अधिकारी कोर्ट में तलब
एक शिक्षिका के ट्रांसफर में हीलाहवाली करने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के तीन अफसरों को हाईकोर्ट ने 7 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज कटरा में 13 जुलाई 2018 को प्रवक्ता जीव विज्ञान का पद रिक्त हुआ था। प्रबंधतंत्र ने सीधी भर्ती के इस पद को भरने के लिए श्री आरके इंटर कॉलेज कोटला फिरोजाबाद की प्रवक्ता नीरजा सिंह को 15 जुलाई 2018 को एनओसी दे दी।
नीरजा सिंह के स्थानांतरण की फाइल को डीआईओएस फिरोजाबाद ने 27 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी जिसे संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज ने 14 मई 2019 को डीआईओएस -2 देवी सहाय तिवारी को भेज दी। ट्रांसफर की अंतिम तिथि 30 जून 2019 होने के कारण नीरजा सिंह ने याचिका की जिस पर हाईकोर्ट ने 7 जून 2019 को अपर निदेशक माध्यमिक को निस्तारण का आदेश दिया। डीआईओएस-2 ने बिना हस्ताक्षर या संस्तुति किए फाइल 45 दिन बाद 28 जून को जेडी को भेजी और जेडी ने एक जुलाई 2019 को निदेशालय भेजा।
अपर निदेशक ने नौ महीने बाद 28 मार्च को निर्णय दिया कि फाइल 30 जून के बाद मिली जिसके कारण उन्होंने विचार नहीं किया। इस निर्णय को नीरजा सिंह ने फिर चुनौती दी जिस पर हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को अफसरों से कार्रवाई रिपोर्ट तलब कर ली। अधिकारियों की विरोधाभासी रिपोर्ट से सख्त कोर्ट ने तलब कर लिया है।
इनका कहना है
सिफारिश वालों का ट्रांसफर सारे नियम-कानून दरकिनार करके किए जा रहे हैं जबकि आम शिक्षक ठोकरें खा रहा है। अधिकारियों ने जानबूझकर नीरजा सिंह की ट्रांसफर फाइल एक दिन देर करके शिक्षा निदेशालय भेजी और इसी आधार पर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ। - लालमणि द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट