नई दिल्ली : बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान मिस नहीं की एक भी EMI तो बैंक से मिलेगा कैशबैक
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शुक्रवार को कहा कि अगर किसी कर्जदार ने लोन मोराटोरियम (Loan moratorium)के दौरान लगातार किस्त चुकाई है तो उसे बैंक से कैशबैक (Cashback for Loan moratorium) मिलेगा। सरकार ने 2 करोड़ तक के लोन पर मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज में छूट की घोषणा की थी।
1 मार्च से 31 अगस्त तक मोराटोरियम
25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लोन मोराटोरियम घोषणा 1 मार्च से 31 अगस्त तक लागू किया गया था। इस दौरान कर्जदारों को ईएमआई चुकाने से राहत दी गई। बाद में मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज पर ब्याज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार ने कहा कि कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज नहीं भरना होगा। इससे सरकारी खजाने पर करीब 7000 करोड़ का असर होगा।
6 महीने के सिंपल इंट्रेस्ट डिफरेंस का मिलेगा लाभ
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी था कि जिन कर्जदारों ने लॉकडाउन जैसी कठिन परिस्थियों में कर्ज का भुगतान किया, उनके साथ यह एक तरह की नाइंसाफी होगी। ऐसे में शुक्रवार को सरकार ने साफ-साफ कह दिया है कि अगर किसी कर्जदार ने मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो बैंक से उन्हें कैशबैक मिलेगा। इस स्कीम के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल और कम्पाउंड इंट्रेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा।
2 करोड़ तक लोन पर मिली थी छूट
सरकार ने पिछले दिनों 2 करोड़ तक लोन लेने वालों को मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज में माफी का ऐलान किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया और उपभोग लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) को माफ किया जाएगा। सरकार के मुताबिक 6 महीने के लोन मोराटोरियम समय में दो करोड़ रुपये तक के लोन के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी।
Shashank Jha | Navbharat Times |