लखनऊ : नीट-2020 के उतरों को चुनौती मामले में एनटीए को हाईकोर्ट की नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एनईईटी (नीट) - 2020 में प्रश्नपत्र सीरीज जी-4 की उत्तर पुस्तिका के उत्तरों को चुनौती देने वाली याचिका पर परीक्षा कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है। मामले में पक्षकार केंद्र व राज्य सरकार की ओर से भी नोटिस लिया गया है।न्यायामूर्ति रजनीश कुमार ने यह आदेश सालिहा खान व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि याचियों ने दो प्रश्नों को लेकर अपनी आपतियां भेजीं, इसके लिए दो हजार रुपये का शुल्क भी जमा किया गया, लेकिन याचियों की आपतियों पर कोई जवाब दिए बिना ही गत 16 अक्टूबर को नीट का परिणाम घोषित कर दिया गया। याचियों का कहना था कि प्रश्नपत्र सीरिज जी-4 के प्रश्न संख्या 19 और 148 के उत्तरों में गड़बड़ी है, प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर, विकल्प संख्या चार में दिया गया था जबकि उत्तर पुस्तिका में विकल्प संख्या एक को सही उत्तर माना गया है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 148 का विकल्प संख्या एक सही उत्तर है लेकिन उत्तर पुस्तिका में विकल्प संख्या तीन को सही उत्तर बताया गया है। याचियों का कहना था कि बिना उनकी आपतियों का निस्तारण किए परिणाम घोषित किया जाना अनुचित और मनमाना है। उधर, सुनवाई के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के वकील भी पेश हुए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को नियत की है।