लखनऊ : 69000 शिक्षक भर्ती सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का किया स्वागत, कहा- शिक्षामित्रों को मिलेगा मौका
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मुहर लगाई है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है, उनकों राज्य सरकार द्वारा एक और अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें।उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मौजूदा कटऑफ को सही बताया है। कोर्ट का कहना है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा। शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा।सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बाकी बचे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने सरकार के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी। सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं।बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है। इससे पहले 24 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर बुधवार शीर्ष अदालत अपना निर्णय सुना दिया है।19 सितंबर को शिक्षक भर्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31661 पदों को एक हफ्ते के अंदर भरने का निर्देश दिया था। इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60-65 के आधार पर भर्ती होगी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया इसमें कहा गया था कि नए कटऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्र को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा।