प्रयागराज : हाईकोर्ट ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में हस्तक्षेप से किया इनकार, वोटर लिस्ट की वैधता को लेकर दाखिल हुई थी जनहित याचिका
हिन्दुतान टीम ,प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधान परिषद के लिए शिक्षक सीट के चुनाव की वोटर लिस्ट की वैधता में दाख़िल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत वोटर लिस्ट जारी की गई है। चुनाव से पहले हर बार ऐसा होता है। यदि याची को आपत्ति हो तो वह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद उचित फोरम में जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति समित गोपाल की खंडपीठ ने वाराणसी के सुधांशु शेखर त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि एमएलसी चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार करने में आयोग की पांच सितम्बर 2016 की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया है। वोटर लिस्ट में शार्ट टर्म अध्यापकों, लिपिकों व अन्य लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। याची की आपत्तियों को दरकिनार कर वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दिया गया है। याचिका में गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटर लिस्ट जारी करने और नई पुनरीक्षित लिस्ट से मतदान कराने की मांग की गई थी। निर्वाचनआयोग की तरफ से अधिवक्ता बीएन सिंह व प्रमेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने दो नवम्बर 2020 को वोटर लिस्ट तैयार, संशोधित व पुनरीक्षित कर जारी कर दी है।हाईकोर्ट को अनुच्छेद 226 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है लेकिन चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप चुनाव बाधित होगा। ऐसा करना कानूनन प्रतिबंधित भी है।याची चाहे तो चुनाव बाद चुनाव याचिका दाखिल कर सकता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।