एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग
की समस्त सूचनाएं एक साथ

"BSN" प्राइमरी का मास्टर । Primary Ka Master. Blogger द्वारा संचालित.

जनपदवार खबरें पढ़ें

जनपदवार खबरें महराजगंज लखनऊ इलाहाबाद प्रयागराज गोरखपुर उत्तर प्रदेश फतेहपुर सिद्धार्थनगर गोण्डा बदायूं कुशीनगर सीतापुर बलरामपुर संतकबीरनगर देवरिया बस्ती रायबरेली बाराबंकी फर्रुखाबाद वाराणसी हरदोई उन्नाव सुल्तानपुर पीलीभीत अमेठी अम्बेडकरनगर सोनभद्र बलिया हाथरस सहारनपुर श्रावस्ती बहराइच मुरादाबाद कानपुर अमरोहा जौनपुर लखीमपुर खीरी मथुरा फिरोजाबाद रामपुर गाजीपुर बिजनौर बागपत शाहजहांपुर बांदा प्रतापगढ़ मिर्जापुर जालौन चित्रकूट कासगंज ललितपुर मुजफ्फरनगर अयोध्या चंदौली गाजियाबाद हमीरपुर महोबा झांसी अलीगढ़ गौतमबुद्धनगर संभल हापुड़ पडरौना देवीपाटन फरीदाबाद बुलंदशहर

Search Your City

प्रयागराज : टीचरों के बीच सत्र में तबादले को बेसिक शिक्षा परिषद ने हाईकोर्ट से मांगी अनुमति

0 comments
प्रयागराज : टीचरों के बीच सत्र में तबादले को बेसिक शिक्षा परिषद ने हाईकोर्ट से मांगी अनुमति

प्रयागराज। विधि संवाददाता बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों का सत्र के बीच में स्थानांतरण करने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है।परिषद ने इसके लिए अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण पर दिव्या गोस्वामी केस के आदेश में संशोधन की अर्जी दाखिल की है।हाईकोर्ट ने अंतरजनपदीय तबादलों के संबंध में यह भी कहा था कि नियमानुसार बीच सत्र में अध्यापकों के तबादले न किए जाएं।दिव्या गोस्वामी के केस में अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से दाखिल अर्जी की प्रति उन्हें प्राप्त हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि इस वर्ष कोराना के कारण विद्यालयों में विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं हो रही है इसलिए बीच सत्र में स्थानांतरण करने से छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। इसी आधार पर इस वर्ष सत्र के बीच में स्थानांतरण करने की अनुमति मांगी गई है।गौरतलब है कि बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण को लेकर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2019 में शासनादेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जो शिक्षक एक बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण ले चुके हैं, वे दोबारा स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकते हैं। दिव्या गोस्वामी सहित अन्य दर्जनों शिक्षकों ने याचिकाओं में इस शासनादेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शासनादेश में ‌सिर्फ अध्यापिकाओं को रियायत देते हुए कहा कि यदि अध्यापिका ने विवाह पूर्व अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिया है और उसके बाद उनका विवाह हुआ है तो वह अंतरजनपदीय स्थानांतरण की मांग दोबारा कर सकती है। इसके अलावा चिकित्सकीय आधार पर भी दोबारा स्थानांतरण की मांग की जा सकती है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि नियमानुसार बीच सत्र में अध्यापकों के स्थानांतरण न किए जाएं।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

महत्वपूर्ण सूचना...


बेसिक शिक्षा परिषद के शासनादेश, सूचनाएँ, आदेश निर्देश तथा सभी समाचार एक साथ एक जगह...
सादर नमस्कार साथियों, सभी पाठकगण ध्यान दें इस ब्लॉग साईट पर मौजूद समस्त सामग्री Google Search, सोशल नेटवर्किंग साइट्स (व्हा्ट्सऐप, टेलीग्राम एवं फेसबुक) से भी लिया गया है। किसी भी खबर की पुष्टि के लिए आप स्वयं अपने मत का उपयोग करते हुए खबर की पुष्टि करें, उसकी पुरी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस ब्लाग पर सम्बन्धित सामग्री की किसी भी ख़बर एवं जानकारी के तथ्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी एवं समस्या पाए जाने पर ब्लाग एडमिन /लेखक कहीं से भी दोषी अथवा जिम्मेदार नहीं होंगे, सादर धन्यवाद।