प्रयागराज : बीईओ भर्ती में आरक्षण का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
प्रयागराज। विधि संवाददाता खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। अशोक कुमार सिंह व अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाख़िल याचिका में भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में व्यापक अनियमितता का आरोप लगाया गया है। साथ ही 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची रद्द करने की मांग की गई है।एडवोकेट मुस्तकीम अहमद, राजेंद्र सिंह यादव व अंकिता सिंह के अनुसार 13 दिसम्बर 2019 को बीईओ के 309 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन की धारा सात में चयन प्रक्रिया में आरक्षण कानून का पालन करने की बात कही गई। छह दिसम्बर 2020 को मुख्य परीक्षा में 4182 अभ्यर्थियों ने भाग लिया और 30 जनवरी 2021 को चयन सूची जारी कर दी गई लेकिन इस चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल 31 अभ्यर्थियों को रखा गया है जबकि 309 पदों के सापेक्ष 27 प्रतिशत के हिसाब से 83 ओबीसी अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए। कहा गया कि इस प्रकार 30 जनवरी 2021 को जारी चयन सूची इस भर्ती के विज्ञापन की धारा सात के विपरीत है।
साभार : अमर उजाला