प्रयागराज : शिक्षा निदेशक माध्यमिक व डीआईओएस संतकबीर नगर अवमानना के दोषी करार
प्रयागराज। विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक संतकबीर नगर गिरीश कुमार सिंह एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने और आदेश के पालन पर रोक लगाने के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना के आरोप में केस उन्हें चलाकर दंडित किया जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 16 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रमाकांत त्रिपाठी व दो अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक हाजिर थे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोर्ट को बताया कि निदेशक ने एक फरवरी 2019 के आदेश से निर्देश दिया है कि वित्तीय मामले में सरकार की अनुमति के बिना भुगतान न किए जाएं, जिससे आदेश का पालन नहीं हो सका है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेश कोर्ट के आदेश पर प्रभावी नहीं होगा। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की छूट नहीं दी जा सकती।
विधि संवाददाता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक संतकबीर नगर गिरीश कुमार सिंह एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने और आदेश के पालन पर रोक लगाने के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना के आरोप में केस उन्हें चलाकर दंडित किया जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 16 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने रमाकांत त्रिपाठी व दो अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक हाजिर थे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोर्ट को बताया कि निदेशक ने एक फरवरी 2019 के आदेश से निर्देश दिया है कि वित्तीय मामले में सरकार की अनुमति के बिना भुगतान न किए जाएं, जिससे आदेश का पालन नहीं हो सका है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी आदेश कोर्ट के आदेश पर प्रभावी नहीं होगा। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की छूट नहीं दी जा सकती।