कैंसर से जूझ रही शिक्षिका का अंतर्जनपदीय तबादला न करने पर HC ने सरकार से मांगा जवाब
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसर पीड़ित सहायक अध्यापिका की शादी होने के आधार पर अंतर्जनपदीय तबादले की मांग नामंजूर करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने प्राइमरी स्कूल कसिया, कुशीनगर की सहायक अध्यापिका बबिता की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता प्रशान्त मिश्र का कहना है कि याची ने शादी से पहले 2015 में अंतर्जनपदीय तबादले की अर्जी दी थी। 11 मई 2018 को उसकी शादी सरकारी सेवक अजीत कुमार से हो गई। उसके ब्रेस्ट कैंसर का आपरेशन हुआ है लेकिन इलाज चल रहा है। दिव्या गोस्वामी केस के निर्देश के अनुसार बनी तबादला नीति के तहत अंतर जनपदीय तबादले की अर्जी दी है।
ऐसे ही एक केस में कोर्ट ने मेडिकल आधार पर तबादला करने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया है कि तबादला नीति और कोर्ट के निर्देशों के बावजूद याची को स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है।