नई दिल्ली : मृत्यु प्रमाणपत्र के बिना भी एलआईसी देगी बीमा क्लेम
नई दिल्ली। एलआईसी ने महामारी को देखते हुए दावा प्रक्राओं को आसान बनाने के लिए दस्तावेजों के मामले में राहत दी है। इसके तहत किसी जीमाधारक की मौत हो जाती है तो महानगर पालिका का मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं होने पर भी दावे की राशि मिल जाएगी। एलआईसी ने शुक्रवार को कहा, ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए दावा प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए राहत दी गई है। महानगर पालिका का मृत्यु i प्रमाणपत्र नहीं होने पर अब दावे के लिए सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सशस्त्र बलों व कॉरपोरेट अस्पतालों से मिले मृत्यु प्रमाणपत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। डिस्वार्ज समरी और डेथ समरी (जिसमें मृत्यु कौ तिथि का उल्लेख हो) स्वीकार होंगे।