प्रयागराज : बेसिक शिक्षा विभाग में शहरी व ग्रामीण अलग-अलग काडर, याचिका खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार विभाग में शहरी और ग्रामीण अलग-अलग काडर है, तथा गलत काडर बता कर कुछ शिक्षकों द्वारा शहरी काडर में कराए गए अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को रद्द करना गलत नहीं है। कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।विभाग ने इन शिक्षकों का स्थानांतरण रद्द करके इनको मूल जनपदों में वापस भेज दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, मगर याचीगण को राहत देते हुए यह भी कहा है कि भविष्य में यदि वे स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उनके कैडर और अंकों के आधार पर उनका स्थानांतरण करने पर विचार किया जाए। रीना उपाध्याय व 13 अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने दिया है। याचीगण ने अंतर्जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। अपना काडर ग्रामीण की जगह शहरी लिखा था।