प्रयागराज : बीएसए व लेखाधिकारी मैनपुरी के खिलाफ वारंट जारी
हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह और वित्त एवं लेखाधिकारी अनिल शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 27 जुलाई को तलब किया है।
कोर्ट ने सीजेएम मैनपुरी के माध्यम से वारंट तामील करने को कहा है।यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सहायक अध्यापिका विनीता कुमारी वह चार अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि आगरा विश्वविद्यालय की सत्र 2004-05 की बीएड की फर्जी डिग्री मामले में याचियों को बर्खास्त कर दिया गया था।
एकल पीठ के आदेश पर खंडपीठ ने रोक लगा दी है और विश्वविद्यालय को चार माह में जांच पूरी कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि तब तक याचियों को कार्य करने दें और उन्हें वेतन भुगतान किया जाए।इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी गई थी। उसकी भी अवहेलना करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी किया है।