रामपुर : पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करके करने पर मास्साब हो गए सस्पेंड
पहली पत्नी तरन्नुम को तलाक दिए बिना शिक्षक मिर्जा राहत बैग ने दूसरी शादी कर ली। इसकी शिकायत पहली पत्नी ने आला अधिकारियों से की थी। जांच में भी शिक्षक ने दूसरी शादी करने की बात स्वीकार की। आर्टिकल 1935 के तहत बिना तलाक दिए दूसरी शादी करना अपराध है। इसलिए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
- पीएल निरंकारी - खंड शिक्षाधिकारी, शाहबाद
शाहबाद। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करके शिक्षक जांच में फंस गए। जिसके बाद अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
दरअसल शिक्षक मिर्जा राहत बेग क्षेत्र के खरसोल स्थित संविलियन विद्यालय में सहायक अध्यापक हैं। शिक्षक की पहली शादी रामपुर की तरन्नुम बेगम से हुई थी। अब पहली पत्नी तरन्नुम बेगम ने शिक्षक पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया था। पहली पत्नी तरन्नुम बेगम ने शिकायत में कहा था कि उनके होते हुए उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है। जिसकी शिकायत डीएम और सीडीओ से की गई थी।
शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने जांच बैठा दी और जांच शाहबाद के खंड शिक्षाधिकारी पीएल निरंकारी को सौंप दी।
खंड शिक्षाधिकारी ने अपनी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान उन्होंने पहली पत्नी तरन्नुम के बयान दर्ज किए। वहीं आरोपी शिक्षक ने भी अपने बयान में दूसरी शादी कर लेने की बात स्वीकार कर ली। इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट पीएल निरंकारी ने अधिकारियों को प्रेषित कर दी। जांच में तथ्य सही पाए जाने के बाद शिक्षक मिर्जा राहत बैग को निलंबित कर दिया है।