प्रयागराज : दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रतिमाह 18 हजार देने का निर्देश
प्रयागराज
अमृत विचारः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के मामले में कहा कि वन विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के रूप में 18 हजार रुपये मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में वन विभाग के प्रमुख सचिव से हलफनामा मांग कर पूछा है कि क्यों न इस आदेश को स्थायी कर दिया जाए।
उक्त जानकारी न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने जौनपुर के शोभनाथ की याचिका पर तलब की है। मालूम हो कि याची वन विभाग, जौनपुर में वर्ष 1984 से दैनिक वेतनभोगी के पद पर कार्यरत है। उन्हें 5,226 रुपये प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने 7वें वेतन आयोग के अनुसार विभाग से प्रतिमाह 18 हजार रुपये वेतन देने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। अंत में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दैनिक वेतन भोगी को 18 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया।