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महराजगंज : 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल एवं ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आयु संगत कक्षा में नामांकित कराकर विशेष प्रशिक्षण देने हेतु विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत अध्यापक का चयन करने के सम्बन्ध में

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महराजगंज : 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल एवं ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आयु संगत कक्षा में नामांकित कराकर विशेष प्रशिक्षण देने हेतु विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत अध्यापक का चयन करने के सम्बन्ध में 

कार्यालय : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज
पत्रांक/समग्र शिक्षा/3259/2024-25
दिनांकः 16/10/2024

विशेष प्रशिक्षक चयन प्रेस विज्ञप्ति-
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा, विद्या भवन निशातगंज लखनऊ के पत्रांक सामु० सह०/विशेष प्रशिक्षण निर्देश / 3708/2024-25 दिनांक 25 जुलाई 2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 9 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपित नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल एवं ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें आयु संगत कक्षा में नामांकित कराकर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 

1- विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत अध्यापक का चयन किया जाएगा! विद्यालय में 5 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण की अवधि तक विशेष प्रशिक्षक की सेवाएं ली जाएगी। यदि एक से अधिक सेवानिवृत्ति अध्यापकों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो विशेष प्रशिक्षक के चयन में कम आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। 

2-05 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण हेतु 01 विशेष प्रशिक्षक का चयन किया जाएगा। विशेष प्रशिक्षक को अधिकतम 31 मार्च 2025 तक प्रतिमाह ₹4000/-की दर से मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा।

3- विशेष प्रशिक्षक चयन हेतु अभ्यर्थी का आवेदन पत्र विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा प्राप्त कर सूचीबद्ध करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

ब्लॉक स्तर पर विशेष प्रशिक्षक की चयन हेतु गठित समिति निम्नवत है-

खण्ड शिक्षा अधिकारी

अध्यक्ष

अकादमिक रिर्सोस पर्सन (ए०आर०पी०) भाषा / गणित

सदस्य

संकुल प्रभारी (बी०आर०सी० के निकटस्थ)

सदस्य

4- उक्त समिति द्वारा प्रत्येक केंद्र हेतु योग्यतम अभ्यर्थी के चयन का नाम प्रस्तावित करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा और तदोपरान्त ही सेवाएं जाएगी।

5- विशेष प्रशिक्षक का चयन नितांत/अस्थाई रूप से होगा जो विशेष प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर होता समाप्त हो जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष प्रशिक्षक के मानदेय की धनराशि की सीमा संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जारी की जाएगी। 

6- विशेष प्रशिक्षक के मानदेय का भुगतान संबंधित विद्यालय के एसएमसी खाते से विद्यालय में नियुक्ति की तिथि से किया जाएगा। 

श्रवण कुमार गुप्ता 
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
 महराजगंज।

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