प्रयागराज : हाईकोर्ट का बतौर शिक्षामित्र की गई सेवा को वरिष्ठता में जोड़ने का निर्देश
विधि संवाददाता, प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर को सहायक अध्यापक नियुक्ति से पहले सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा को भी वरिष्ठता निर्धारण में जोड़ने की मांग पर विचार कर नियमानुसार दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के इस निर्देश का लाभ 48 लोगों को मिल सकता है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने रामराज चौधरी तथा 47 अन्य जूनियर बेसिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है।